अपराध

आजमगढ़ में रेप और मर्डर के आरोपी को उम्रकैद:2020 में की थी वारदात, 12 ने गवाही दी

आजमगढ़ कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक लाख बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बलराम सिंह/आजमगढ़ कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा एक लाख बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक अमर सिंह ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीया पीड़िता 15 अगस्त 2020 की रात अपने घर से गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बाहर पोखरे में पीड़िता की लाश बरामद की गई। मृतका के पिता ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनकट जगदीशपुर निवासी शुभम गोंड तथा पीड़िता के गांव के संदीप व बिंदू गोंड के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि शुभम गोंड ने संदीप और बिंदु के सहयोग से पीड़िता का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर पीड़िता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश उसी पोखरे में फेंक दी। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। 12 गवाहों ने दी मामले में गवाही इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार गिरि ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शुभम गोंड को कठोर आजीवन कारावास तथा एक लाख बीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में आरोपी संदीप गोंड और बिंदु गोंड को दोषमुक्त कर दिया।

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