उत्तर प्रदेश

CM ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत समस्त ग्रामों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना दयाशंकर सिंह

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के अंतर्गत दिए गए व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों अथवा ग्रामों के नागरिकों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित

संजय कुमार सिंह/लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर सिंह ने बताया  कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66(1) के अंतर्गत दिए गए व्यवस्था के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों अथवा ग्रामों के नागरिकों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए संचालित होने वाले वाहनों को अधिसूचना के अंतर्गत प्राविधानों के अनुसार परमिट की अनिवार्यता से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में योजना भवन स्थित एनआईसी सेंटर से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अधिकारी गंभीरता पूर्वक एवं रुचि लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को सुगम एवं सस्ती परिवहन सेवा से जुड़े हेतु प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों को विकास खण्डों, तहसील एवं जनपद मुख्यालय से सीधे परिवहन सुविधा से शत-प्रतिशत जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में परिवहन निगम की तहसील मुख्यालय, नगर पालिका परिषद नगर निगम स्तर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के दूरस्थ एवं असंबद्ध ग्राम पंचायत को मुख्य धारा से जोड़ने और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक परिवहन सेवा पहुंचाना इस योजना का मुख्य आधार है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस योजनांतर्गत सभी 59163 ग्राम पंचायत का परिवहन सेवा से जोड़ना तथा ग्रामीण जनता को ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालय तक सीधी और सुरक्षित पहुंच प्रदान करना साथ ही निजी क्षेत्र के बस संचालकों के माध्यम से उन ग्रामीण मार्गों पर सेवा प्रदान करना, जहां परिवहन निगम की कम बसें संचालित है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 15-28 सीट क्षमता वाली डीजल, सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहन संचालित की जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button