प्रेस विज्ञप्ति
आरडीएसओ ने रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966 पर ज्ञान सत्र आयोजित किया
सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 के अंतर्गत, आरडीएसओ के सतर्कता विभाग ने दिनांक 25.09.2025 को “रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966” पर एक ऑनलाइन ज्ञान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल संपत्तियों के लेनदेन और वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने के नियमों पर विशेष जोर दिया गया। यह सत्र श्री अमर नाथ दूबे, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/आरडीएसओ द्वारा प्रस्तुत किया गया।
अपने संबोधन में श्री दूबे ने आचरण नियमों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें “सरकार”, “रेलवे सेवक” और “परिवार” जैसी प्रमुख परिभाषाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने सेवा आचरण के मूल सिद्धांत, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा को रेखांकित किया तथा रेलवे कर्मचारियों पर लागू संपत्ति लेनदेन नियमों और वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशा-निर्देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और विषय की प्रभावी समझ सुनिश्चित की।
इस सत्र में आरडीएसओ, लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर और भोपाल स्थित इसके क्षेत्रीय इकाइयों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी बड़े उत्साह से सम्मिलित हुए ।

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