होली पर 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित :शासन का निर्णय, 28 फरवरी को कार्यालय रहेंगे खुले
होली पर 3 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम के तहत शासन का निर्णय, 28 फरवरी को कार्यालय रहेंगे खुले

गोविन्द प्रजापति
लखनऊ, 27 फरवरी 2026। उत्तर प्रदेश शासन ने होली पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह अवकाश निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 के अंतर्गत घोषित किया गया है।शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पूर्व में 2 मार्च 2026 (होलिका दहन) तथा 4 मार्च 2026 (होली) को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था। इसी क्रम में 3 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने से होली पर्व पर नागरिकों को निरंतर अवकाश की सुविधा उपलब्ध होगी।घोषित सार्वजनिक अवकाश के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय, शासकीय संस्थान, बैंक एवं कोषागार 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।शासन के इस निर्णय से होली पर्व के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ आमजन को भी सुविधा मिलेगी।
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