‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनसमूहों के माध्यम से बनायेगा 02 करोड़ झण्डे

लखनऊ: 08 अगस्त 2025 उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियो को व्यापक दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने  राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को झण्डो के निर्माण के लिए आवंटित लक्ष्यो को पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर का कार्य सम्पादित करने के निर्देश दिये हैं। श्री मौर्य ने कहा कि ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तत्वावधान में 2022 में हर घर तिरंगा  अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत तथा भावनात्मक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में, यह राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति एवं गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में एक सफल अभियान बन चुका है।

उल्लेखनीय है कि हर घर तिरंगाष् कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 02 करोड़ झण्डों का निर्माण उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूहों के माध्यम से कराये जाने का लक्ष्य  निर्धारित किया गया है। गत वर्ष आयोजित ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम में उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूहों द्वारा सफलता पूर्वक 1.88 करोड़ से अधिक झण्डों का उत्पादन किया गया था, जिसकी उच्च स्तर पर प्रशंसा की गयी है।
‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम के अन्तर्गत तिरंगे झण्डे का सम्मान सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं। स्वयं सहायता समूहों द्वारा इन झण्डों का निर्माण कर इसे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा। समूहों द्वारा लक्ष्य के अतिरिक्त भी झण्डों का निर्माण कर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय बाजार/मोहल्लों में भी बिक्री की जा सकती है।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक श्रीमती दीपा रंजन द्वारा जिलाधिकारियो को भेजे गये पत्र मे कहा गया है कि समूहों को किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। समूहों द्वारा निर्मित झण्डों की बिक्री विभिन्न मिशन के अन्य घटकों से लाभान्वित व्यक्तियों के माध्यम से भी करायी जा सकती है। समूह द्वारा निर्मित झण्डों की सूचना/आख्या निर्धारित प्रारूप पर मुख्यालय को नियमित साझा की जा रही गूगल शीट के माध्यम से कार्यक्रम समापन के तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
अपेक्षा की गयी है कि झण्डा फहराने के लिए समूह सदस्यों/विभिन्न मिशन के लाभार्थियों तथा नागरिकों को भी इनके नियम तथा अन्य जानकारियों के बारे में स्पष्ट रूप से संवेदित कर जागरूक किया जाए। सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को झण्डा फहराने के लिए प्रेरित किया जाये तथा इन लाभार्थियों को भी स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित झण्डा क्रय किये जाने हेतु प्रेरित कर सुलभ कराया जाए।
‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डे फहराये जाने हेतु 02 करोड़ झण्डों का निर्माण उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराये जाने एवं भुगतान पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले झण्डों का जनपदवार लक्ष्य  निर्धारित किया गया है। निर्देश दिये गये हैं कि झण्डों के निर्माण हेतु दैनिक लक्ष्य भी बना लिए जाएँ तथा इस कार्य में लगे जनपद के सभी समूहों द्वारा प्रतिदिन उत्पादित झण्डों की प्रगति का अनुश्रवण भी किया जाए, जिससे जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्यों की समय से पूर्ति हो सके।
जारी परिपत्र मे कहा गया है कि झण्डों का निर्माण सुचारू रूप से तथा पूरे सम्मान के साथ झण्डा संहिता के अनुसार किया जाए।झण्डों के निर्माण के समय झण्डे के कोड ऑफ कन्डक्ट का पूर्णतया पालन किया जाये। निर्मित तिरंगा झण्डा की आपूर्ति उपायुक्त स्वतः रोजगार के माध्यम से सीधे ग्राम पंचायतों को की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी/संस्था/ विभाग को भी आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जायेगी।यदि किसी जनपद में समूहों द्वारा लक्ष्यों के अनुक्रम में मांग के सापेक्ष अधिक झण्डों का निर्माण किया जाता है, तो आपसी समन्वय से अन्य जनपद में आपूर्ति की जा सकती है।सभी मुख्य विकास अधिकारियो द्वारा 31 अगस्त, 2025 तक भुगतान की समस्त कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी तथा इसकी सूचना 05 सितम्बर, 2025 तक मिशन मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। लक्षित झण्डों की आपूर्ति  समय से प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाए तथा सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराते हुए प्राप्ति रसीद ले ली जाये।
तिरंगा झण्डा उत्पादन ससमय पूर्ण कराये जाने के लिए विगत वर्ष से अधिक संख्या में निपुण स्वयं सहाता समूहों/सदस्यों को कार्य आवंटित किया जाये।झण्डा निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक समूहों के माध्यम से ही कराया जाये। समूह के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था/ठेकेदार को किसी भी दशा में इस कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाये। इस हेतु सघन अनुश्रवण कर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जायें तथा लगातार निगरानी रखी जाये। इस सम्बन्ध में शासन के सभी नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

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