एक सौ दो करोड़ घोटाले में सहकारिता विभाग के दो अधिकारी निलंबित।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड इटावा की मुख्य शाखा में बैंक द्वारा गबन

(एन.आई.टी. ब्यूरो) इटावा। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड इटावा की मुख्य शाखा में बैंक द्वारा गबन का प्रकरण प्रकाश में आने पर 16 जुलाई 2024 को थाना कोतवाली जनपद इटावा में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिला सहकारी बैंक इटावा के कॉन्करेंट ऑडिटर (सी.ए.) द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2016 से सितंबर 2023 तक की अवधि की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के माध्यम से प्रबंध निदेशक,उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को उपलब्ध कराई। उक्त स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक क्रिमिनल, वैधानिक एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उत्तर प्रदेश से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। उक्त स्पेशल रिपोर्ट में बैंक की धनराशि रुपए 102 करोड़ का सुनियोजित तरीके से गबन/अपहरण का उल्लेख किया गया है। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला सहकारी बैंक इटावा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयोजित तरीके से बैंक की धनराशि का गबन/ अपहरण किया गया है।रिपोर्ट में उल्लिखित वर्तमान सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक गुप्ता एवं पूर्व में कार्यरत रहे सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी (श्री कुलदीप सिंह जो वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड झांसी के सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात है।)को आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, प्रशासनिक कमेटी सहकारी बैंक केंद्रित सेवा उत्तर प्रदेश श्री बी एन सिंह आई.ए.एस द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। साथ ही बैंक में तैनात रहे अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया गया है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा भेजे गए रिपोर्ट जितने भी अधिकारी सम्मिलित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक इटावा को निर्देश दिया गया है।

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