उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का अधिक से अधिक लाभ उठायें उद्यमी

(एन.आई.टी. ब्यूरो) लखनऊ
लखनऊ: 05 मार्च, 2025 उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 देश की सर्वाेत्तम नीति में से एक है, जिसके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र को आच्छादित करने की योजना है। उद्यमी उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 का अधिक से अधिक लाभ उठायें। महिला सशक्तीकरण व स्वावलंबन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति वरदान साबित होगी। उप मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इच्छुक उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक संगठन आदि को इस नीति का लाभ उठाने हेतु  प्रेरित व जागरूक किया जाय। उन्होने निर्देश दिए हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति व उसकी विशेषताओं, उद्यम लगाने हेतु दिये जाने वाले अनुदान और अन्य प्राविधानित सुविधाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कराकर लोगों को लाभ दिलाया जाए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नीति के अन्तर्गत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (अधिकतम रू 10 करोड़ तक) का अनुदान अनुमन्य है। महिला सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना में 75 केवीए तक लागत का 90 प्रतिशत सौर ऊर्जा परियोजना पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है तथा अन्य उद्यमियों के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। प्रदेश में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम रु 10 लाख) तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों व जागरूक लोगों से भी अपेक्षा की है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के इच्छुक उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एफ.पी.ओ. आदि को लाभ दिलाने हेतु जनहित व समाज हित में सार्थक प्रयास करें, महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम है। सरकार सभी इच्छुक लोगों को इस योजना का भरपूर लाभ दिलाने हेतु प्रतिबंध, संकल्पबद्ध व कटिबद्ध है। उन्होने कहा है कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन से जहां किसानों के उत्पादों का अधिक से अधिक प्रसंस्करण होगा, उनका कोई भी उत्पाद खराब नहीं होगा, इससे  प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ प्राप्त होगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इस योजना का लाभ उद्यमी निवेश मित्र के वेब-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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